एनएनआर ब्यूरो
क्या आप भी किसी का फोन कॉल रिकॉर्ड तो नहीं करते हैं। अगर करते हैं तो आपकी यह आदत आपको मुसीबत में डाल सकती है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति की बातचीत को इसकी इजाजत के बगैर रिकॉर्ड करना राइट टू प्राइवेसी एक्ट (Right to privacy act) का उल्लंघन है।

हाईकोर्ट में एक मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस राकेश मोहन पांडे ने कहा के संबंधित व्यक्ति की इजाजत के बगैर उसकी बातचीत को रिकॉर्ड करना संविधान की धारा 21 का उल्लंघन है। जिसके तहत आरोपी को सजा हो सकती है।
राजन कैंथ



