नेशनल न्यूज रिपोर्ट, लुधियाना
धोखाधड़ी और जालसाजी के मामलों में मोहाली पुलिस द्वारा आरटीआई कार्यकर्ता आरोपी रछपाल सिंह गाबड़िया को गिरफ्तार किया गया है। रछपाल सिंह गाबड़िया ने अपनी पहचान गलत बताकर और झूठे और जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल करके बैंक से लाखों रुपए का लोन लिया था, जिसके लिए स्टेट क्राइम पुलिस स्टेशन, मोहाली की पुलिस ने रछपाल सिंह गाबड़िया के खिलाफ केस नंबर-11 दिनांक 08-11-2011 में धारा 420, 465, 467, 468, 471, 472 आईपीसी के तहत केस दर्ज किया था। इस मामले में माननीय विपनदीप कौर, सीजेएम, मोहाली की अदालत ने रछपाल सिंह गाबड़िया को दोषी करार देते हुए 07-07-2017 को दो साल की कैद की सजा सुनाई थी, जिसके बाद रछपाल सिंह गाबड़िया ने उक्त फैसले के खिलाफ माननीय सेशन कोर्ट, मोहाली में अपील की थी। रछपाल सिंह गाबड़िया की अपील को माननीय कोर्ट टीपी एस रंधावा, एडीजे मोहाली ने 25-04-2025 को मामला दर्ज किया था, लेकिन उसके बाद रछपाल सिंह गाबड़िया अदालत में पेश नहीं हुए। जिसके बाद माननीय अदालत मेघा धालीवाल, सीजेएम, मोहाली ने गैर जमानती वारंट जारी किए और आज रछपाल सिंह गाबड़िया को स्टेट क्राइम पुलिस स्टेशन मोहाली की पुलिस ने लुधियाना में गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके पहले अदालत में पेश किया और फिर जेल भेज दिया गया। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि रछपाल सिंह गाबड़िया खुद को आरटीआई कार्यकर्ता बताते हैं और अक्सर कॉलोनी के खिलाफ आवेदन दायर करते हैं और आरटीआई भी दायर करते हैं। रछपाल सिंह गाबड़िया कई जगहों पर अपना नाम रछपाल सिंह बताता है और कई जगहों पर रशपाल सिंह लिखता है। रछपाल सिंह गाबड़िया ने अदालत में अपना पता तरनतारन और फिर अमृतसर लिखा था, लेकिन बाद में उसने अपनी पहचान छिपा ली और लुधियाना में रहने लगा, जिसके कारण मोहाली पुलिस पहले तो उसे ढूंढ नहीं पाई, लेकिन अब काफी मशक्कत के बाद उक्त आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है।




