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विजिलेंस ब्यूरो द्वारा भ्रष्टाचार के केस में डिप्टी डायरेक्टर सिंगला और उसके परिवार द्वारा बनायी गूई अवैध संपत्तियां ज़ब्त

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पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के एक मामले में बड़ी सफलता हासिल करते हुए पंजाब खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर राकेश कुमार सिंगला, उसकी पत्नी रचना सिंगला और उसके पुत्र स्वराज सिंगला एवं सिद्धार्थ सिंगला की 8 संपत्तियां और तीन बैंक खाते ज़ब्त किए हैं। यह कार्रवाई उपरोक्त आरोपियों के विरुद्ध चल रहे आपराधिक मामलों में अदालत द्वारा जारी आदेशों के उपरांत अमल में लाई गई है।

इस संबंध में जानकारी देते हुए आज यहां राज्य विजिलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि ‘राज्य बनाम राकेश कुमार सिंगला एवं अन्य’ शीर्षक के तहत 19 अप्रैल, 2023 को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(बी) और 13(2) तथा आईपीसी की धारा 120-बी के अंतर्गत दर्ज एफ.आई.आर. संख्या 8 से संबंधित चल रहे मुकदमे के दौरान लुधियाना की अदालत द्वारा ज़ब्ती का आदेश जारी किया गया।

ज़ब्त की गई संपत्तियों में खन्ना स्थित जी.टी. रोड पर पटवारखाना के नज़दीक ‘द सेलिब्रेशन बाज़ार’ में पांच वाणिज्यिक दुकानें, विशेषतः दुकान संख्या यू.जी.एफ.-30, यू.जी.एफ.-29, यू.जी.एफ.-27, यू.जी.एफ.-28 और जी.एफ.-31 शामिल हैं। ये सभी दुकानें 30 जून, 2021 को वसीका नंबरों के अंतर्गत रजिस्टर्ड करवाई गई थीं। इसके अतिरिक्त, ज़ब्त की गई संपत्तियों में सेक्टर 48-ए चंडीगढ़ में एक फ्लैट संख्या 304, मुल्लांपुर (एस.ए.एस नगर) स्थित इंटरनेशनल ट्रेड टॉवर में एक कार्यालय और ओमैक्स प्रोजेक्ट, एस.ए.एस नगर में लेक कमर्शियल प्रोजेक्ट में एक एस.सी.ओ. भी शामिल है।

इसके अलावा, ब्यूरो ने रचना सिंगला को उपरोक्त संपत्तियों से किराये के रूप में प्राप्त हुये 1,08,44,785 रूपये का बैंक बैलेंस तथा स्वराज सिंगला और सिद्धार्थ सिंगला को अन्य संपत्तियों से किराये के रूप में प्राप्त क्रमशः 14,32,992 रूपये और 16,25,088 रूपये भी ज़ब्त कर लिए हैं।

प्रवक्ता ने आगे बताया कि अदालत ने 15 सितंबर, 2025 को जारी अपने आदेश में उपरोक्त आरोपियों और उनके कानूनी वारिसों/वकीलों आदि को इस केस के दौरान इन संपत्तियों को हस्तांतरित या गिरवी रखने से रोक दिया है। यह कार्रवाई राकेश कुमार सिंगला द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोपों की व्यापक जांच का हिस्सा है।

प्रवक्ता ने बताया कि विजिलेंस ब्यूरो ने पहले उक्त सिंगला की एक आपराधिक साज़िश में संलिप्तता का पता लगने पर एफ.आई.आर- संख्या 8 दर्ज की थी, जिसका उल्लेख पहले 16 अगस्त, 2022 को दर्ज एफ.आई.आर-संख्या 11 में किया गया था, जिसमें सिंगला पर भ्रष्टाचार और गबन का आरोप लगाया गया था। जांच के दौरान पता चला कि उसने भ्रष्टाचार से प्राप्त धनराशि का उपयोग करके अपने पारिवारिक सदस्यों के नाम पर अवैध तरीके से संपत्तियां खरीदीं। आरोपी सिंगला और उसकी पत्नी, निवासी राजगुरु नगर, लुधियाना, कानून की कार्रवाई से बच रहे हैं, जिस कारण अदालत ने उन्हें भगोड़ा अपराधी घोषित कर दिया है। उन्होंने आगे कहा कि इस मामले की और जांच जारी है।

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